ITR Filling: अगर आप भी जॉब करते हैं और अभी तक आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आपके पास 21 दिन का समय है। अगर आपने 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर फाइलिंग) नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने जो जानकारी दी है, उसमें बताया गया है कि Income Tax वर्ष 2023-24 के लिए अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न शुरू हो चुके हैं।
2 करोड़ रिटर्न भरे गए 11 जुलाई तक
क्रिस्चियन विभाग ने मंगलवार को जारी एक सूचना में कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए 11 जुलाई तक दो करोड़ रुपये की रिकवरी बाकी है। पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ से अधिक की कीमतें गिर गईं।
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आयकर विभाग ने किया ट्वीट
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि करदाताओं के सहयोग से हमने पिछले साल के दो करोड़ का आंकड़ा इस साल नौ दिन पहले ही हासिल कर लिया है। टैक्स विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए अब तक रिटर्न दाखिल करने के लिए जो रिटर्न दाखिल किया है, उसमें अंतिम समय की छूट से बचने के लिए यथाशीघ्र रिटर्न्स की स्थिति बताई गई है।
टैक्स अब इन लोगों को नहीं भरना होगा
7 लाख रुपये से कम कीमत के तहत एनन्यू टैक डाटाबेस रेजिम के तहत निवेशकों के लिए टैली फ्री है। इसी तरह अगर कोई ओ मेट्रिक टैक्स रिजीम को साल भर जोड़ता है तो 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है और 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह छूट 3 लाख रुपये तक है।
ITR फाइल को 31 जुलाई से पहले कर दे
इस बार आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद यदि Income Tax Return दाखिल किया जाता है तो पेनाल्टी लग सकती है। इनवेस्टमेंट टैक दस्तावेज़ वैभाग की तरफ से चिटर लेटर को कॉन्स्टेंटिव क्वेश्चन किया जा रहा है। भाग की तरफ से बताया गया है कि किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल कर दें।
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अब किन लोगो नहीं देनी होगी पेनाल्टी
बता दें कि अगर आपकी वेबसाइट पर वर्ष 2021-22 तक कुल आपकी आय जोरदार लाखों रुपये या इससे कम है तो आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक नामांकन फाइल करने पर पेनाल्टी शीट नहीं खरीदेंगे। आपकी तरफ से फाइल कुछ जाने वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा।