श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी हो चुकी है I दिल्ली के साकेत कोर्ट में पुलिस ने कहा कि इस मामले में घटनाक्रम की परिस्थितियों को देखते हुए आफताब के जुर्म के बारे में यही निष्कर्ष निकलता है कि आरोपियों ने सोच-समझकर घटना को अंजाम दिया I
पुलिस ने आगे कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि श्रद्धा और आफताब का लिव-इन रिलेशनशिप हिंसक था।
श्रद्धा ने डॉक्टर से सलाह ली
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफताब ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी I आफताब ने उसे जान से मारने की कोशिश की और उसके टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी भी दी। दिल्ली पुलिस के एक वकील ने कहा कि श्रद्धा वॉकर ने फीओम प्रैक्टो ऐप के जरिए डॉक्टर से सलाह ली।
काउंसलिंग वीडियो चलाया गया
कोर्ट में श्रद्धा के काउंसलिंग सेशन का एक वीडियो चलाया गया, जिसमें श्रद्धा कहती हैं कि आफताब उन्हें ढूंढकर मार डालेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘इस बात के सबूत हैं कि श्रद्धा के बैंक खाते से 2 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी था।’
हड्डी, जबड़ा और खून के निशान मिले
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़े और खून के निशान मिले, फ्रिज और कमरे की अलमारी में खून मिला था I श्रद्धा के शरीर के अंग अलग-अलग जगहों से बरामद किए गए। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शरीर के जो अंग मिले हैं वे श्रद्धा के ही हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आफताब के फ्रिज में आरी, पानी, क्लीनर और अगरबत्ती खरीदने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं, पूनावाला से मुलाकात करने वाले सरकारी वकील जावेद हुसैन ने दिल्ली पुलिस की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को साकेत कोर्ट में होगी I